देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है. बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी. लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून (Income Tax Rule) को बदलने की जरूरत है. इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी.
कल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से सबसे बड़ा ऐलान 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स फ्री शामिल था. इसके अलावा, उन्होंने नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इसे अगले हफ्ते से पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने इसके बारे में थोड़ी डिटेल शेयर करते हुए कहा कि यह इनकम टैक्स का नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए लाया गया है. अगर इस बिल को संसद की मंजूरी मिल जाती है और सभी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं तो देश में इनकम टैक्स का नया कानून आ जाएगा.
नए टैक्स कानून में सरकार टैक्स को और सरल बनाने की कोशिश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स कानून ‘न्याय’ देने वाला होगा. ये मौजूदा बिल से सरल होगा. ये लिटिगेशन को कम करेगा. नए इनकम टैक्स कानून में प्रावधानों को सरल बनाने, अनावश्यक चीजों को हटाने और भाषा को आम आदमी के लिए ज्यादा सरल बनाने पर फोकस किया जाएगा. 63 साल बाद पुराने इनकम टैक्स कानून खत्म करके पेश किए जाने वाले नए बिल के तहत टैक्सपेयर्स के प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया जा सकता है.
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