अब तीन से सात वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामलों की प्रारंभिक जांच पुलिस को 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाई है जिसका पालन सभी पुलिस अधिकारियों को करना होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तीन से सात वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामलों की प्रारम्भिक जांच अब पुलिस को 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया बनाई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस अधिकारियों को ''''एसओपी'''' का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ''''एसओपी'''' का पालन न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार...
यह व्यवस्था भी की गई है कि जांच की अनुमति मिलने के बाद थाना प्रभारी या तो स्वयं अथवा उपनिरीक्षक स्तर से ऊपर के अधिकारी से मामले की जांच करवा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनता है या नहीं। अगर मामला नहीं बनता है तो सूचना देने वाले को इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि प्रारम्भिक जांच 14 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है तो बिना किसी विलंब के आफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही जांचकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं तकनीकि सेवा मुख्यालय की तरफ से निर्धारित प्रारूप में डिजिटल मोड...
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