सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में आज अहम फैसला सुनाया है कि नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात होगा. कोर्ट ने पीड़िता को 30वें हफ्ते में गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि ये रेप का मामला है और साथ ही पीड़िता 14 साल की है. इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है.
सीजेआई ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद दिया फैसलायह भी पढ़ेंCJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला दिया. मुंबई के अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग का गर्भपात किया जाना चाहिए. दरअसल, महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार 19 अप्रैल को शाम 4.30 बजे अर्जेंट सुनवाई की थी. शीर्ष कोर्ट ने पीड़ित का मेडिकल कराने का आदेश दिया था.
क्या है मामलाListen to the latest songs, only on JioSaavn.comCJI चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए नाबालिग की मेडिकल जांच का आदेश दिया था. बेंच ने कहा कि यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह नाबालिग पीड़िता की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही है. कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, उससे ये बात सामने आई है.
Abortion Of Rape Victim सुप्रीम कोर्ट रेप पीड़िता के गर्भपात की इजाजत
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