कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कुमार की उम्र, स्वास्थ्य, अच्छे आचरण और पुनर्वास की संभावना को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का विकल्प चुनने के कारणों के रूप में उद्धृत...
नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सज्जन को 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इस फैसले पर सिख नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने सवाल उठाया कि कुमार को मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई।कोर्ट के फैसले से नाराजगी सिख नेता गुरलाद सिंह ने कहा कि हम मौत की सज़ा से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम सरकार से...
बीमारियों से वह पीड़ित है, यह तथ्य कि दोषी की जड़ें समाज में हैं और उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना, ऐसे भौतिक विचार हैं जो, मेरी राय में, तराजू को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा के पक्ष में झुकाते हैं।रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहींअदालत ने कहा कि हालांकि वर्तमान मामले में दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कोई कम अपराध नहीं है, हालांकि, उपरोक्त परिस्थितियां, मेरी राय में, इसे 'दुर्लभतम में दुर्लभ मामला' नहीं बनाती हैं जिससे इसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जज ने कहा कि वर्तमान...
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