1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। पीड़िता ने बताया था कि कैसे उनके पति और बेटे को उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया था। इस केस में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्याकांड में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला द्वारा बयान दर्ज कराने के दौरान उसके आचरण पर भी ध्यान दिया। अदालत ने पाया कि अपना बयान दर्ज कराने के दौरान एक नवंबर 1984 की घटना को याद करते हुए महिला रो पड़ी थी। महिला ने बताया था कि उसके पति व बेटे को भीड़ ने उनकी आंखों के सामने आग में जिंदा जला दिया था। महिला ने बयान दिया था कि पति और बेटे को बचाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे...
दिसंबर 2024, आठ जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 को फैसला टाल दिया था। सिख विरोधी दंगा से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था, जबकि दो मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली दंगा के दौरान जनकपुरी में गैरइरादतन हत्या से जुड़ा एक मामला सज्जन कुमार के विरुद्ध अभी भी लंबित है। यह भी पढ़ें- Delhi Riots : कोर्ट में दलीलें पेश करने से कतरा रहा है आरोपी, दिल्ली पुलिस ने किया याचिका का विरोध ये आरोप तय हुए थे इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार पर आइपीसी की धारा 302 , 147 ,...
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