2012DelhiNirbhayacase: निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी
निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दिल्लीहाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बुधवार शाम को पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ-वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अब फांसी नहीं हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी दया याचिका अभी लंबित है। इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने...
यहां पर बता दें कि दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। दरअसल, बस ड्राइवर राम सिंह, एक नाबालिग, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह ठाकुर ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया फिर शारीरिक प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आम जनता की भारी नाराजगी के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने निर्भया का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया था। इसके बाद निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और...
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