26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत वापसी तय

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26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत वापसी तय
26/11MUMBAI ATTACKSTERRORISM
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कनाडाई मूल के पाकिस्तानी कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप में भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है.

मुंबई में साल 2008 में 26 नवंबर को हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाए जाने की संभावना है. राणा को राजनयिक माध्यमों से भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है. अगस्त 2024 में, अमेरिका की अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

अपीलीय अदालत ने राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने मुंबई आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता के लिए खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. अमेरिका की अपीलीय अदालत ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह माना कि भारत ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह साबित होता है कि प्रत्यर्पण आदेश सही था. मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमले के संबंध में अपनी चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम शामिल किया था. उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने के आरोप हैं. चार्जशीट में राणा पर आरोप लगाया गया कि उसने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी. मुंबई में कहां कहां हमले करने हैं, उन जगहों की रेकी तहव्वुर राणा ने ही की थी और एक खाका तैयार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपा था. तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद सईद गिलानी के बचपन का दोस्त है. हेडली, एक अमेरिकी नागरिक है. उसकी मां अमेरिकी और तिपा पाकिस्तानी थे. अमेरिकी अधिकारियों ने अक्टूबर 2009 में उसे शिकागो से गिरफ्तार किया था. हेडली को अमेरिकी कोर्ट ने 24 जनवरी, 2013 को मुंबई हमलों में शामिल होने का दोषी मानते हुए 35 साल जेल की सजा सुनाई थी

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