कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. MUDA स्कैम की जांच वाले गवर्नर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच की जरूरत है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया फंसते नजर आ रहे हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. इसके बाद सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम मामले में केस चलाया जा सकता है. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA स्कैम में केस चलाने को मंजूरी दी थी. सिद्धारमैया ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. राज्यपाल के आदेश संवैधानिकता को सिद्धारमैया ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी के बिना जांच को मंजूरी दी थी.
2014 में जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी पत्नी पार्वती ने MUDA की 50:50 स्कीम के तहत मुआवजे का आवेदन दिया. इस स्कीम के तहत, अगर किसी की जमीन को अधिग्रहित किया जाता है, तो बदले में दूसरी जगह जमीन दी जाती है. मसलन, अगर किसी की 2 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे दूसरी जगह 1 एकड़ जमीन दी जाती है.आरोप है कि MUDA ने मैसूर की प्राइम लोकेशन पर पार्वती को जमीन दी. ये जमीन 14 अलग-अलग जगहों पर थी.
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