दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 हटा दिया गया है। दो दिन पहले (9 जनवरी) ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 को लागू किया गया था। राजधानी में हवा में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)
ग्रैप तीन के तहत इन कार्य पर थी पाबंदी -पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था। -बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम। -पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य। -ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना। -ईंट/चिनाई कार्य। -प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। -सड़क निर्माण गतिविधियां और...
स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग। -कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही। -विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन। ग्रैप-3 में लोगों सीएक्यूएम ने थी यह सलाह -कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल। -संभव होने पर कार पूलिंग का लें सहारा। -सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल। -दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं। -निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा...
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