New Tax Regime vs Old Tax Regime आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कुल 7 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल किया। इसमें से 72 फीसदी करदाताओं ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना। इससे सवाल उठता है कि क्या अब सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर...
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था। इसका मकसद टैक्स सिस्टम की जटिलताओं को दूर करके उसे आसान बनाना था। इसमें आयकर से छूट की सीमा अधिक थी, लेकिन करदाता निवेश या किसी और मध्यम से अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं ले सकते थे। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी। इससे यह कर व्यवस्था और भी आकर्षक बन गई। 72 फीसदी ने नई कर व्यवस्था...
01 करोड़ ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना। इसका मतलब है कि 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई और 28 फीसदी ने पुरानी कर व्यवस्था से अपना रिटर्न दाखिल किया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सरकार ने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम की डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया था। इसका मतलब कि अगर आप खुद से कोई टैक्स रिजीम नहीं चुनते, तो आपका रिटर्न ऑटोमैटिक नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल होगा। लेकिन, टैक्सपेयर्स को पूरी छूट थी कि वे अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स रिजीम चुन सकें। न्यू टैक्स रिजीम को क्यों चुन रहे करदाता नई कर...
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टैक्सपेयर्स को भाया न्यू टैक्स रिजीम, 72% ने नई व्यवस्था से फाइल किया रिटर्नNew Tax Regime: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की नई व्यवस्था टैक्सपेयर्स को पसंद आ रही है। इस बार आईटीआर फाइल करने वाले 70 फीसदी से ज्यादा लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। वहीं इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। पिछले 4 साल से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही...
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अगर होम लोन नहीं तो ओल्ड रिजीम में बने रहने में नुकसान, कुछ ही लोगों के लिए काम की रह गई पुरानी कर व्यवस्थाबजट में इनकम टैक्स में बदलाव की घोषणा तो की गई लेकिन सारे बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में हुए और पुराने रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए बजट के बाद अब ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिनके पास 4 लाख 83 हजार 333 रुपए से अधिक की कटाैती मौजूद हो। बाकी लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम को ही अपनाना बेहतर...
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Budget 2024: ओल्ड टैक्स रिजीम Vs न्यू टैक्स रिजीम, किसको चुनें, एक्सपर्ट से जानेंवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget) पेश करते हुए इनकम टैक्स (Income Tax) की दरों के बारे में भी एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि नई इनकम टैक्स रिजीम की दरों में बदलाव होगा. इसके अलावा उन्होंने नौकरीपेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को भी 50000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए करने की बात कही.
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