7500 KG तक के वजन वाली गाड़ी चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक? कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

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7500 KG तक के वजन वाली गाड़ी चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक? कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
DriveVehicles Weighing Up To 7500 KGSupreme Court Verdict
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सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ तय करेगी कि क्या हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनाएगा अपना फैसला.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV लाइसेंस धारकों के व्यावसायिक वाहन चलाने के अधिकार से जुड़े मामले पर बुधवार को अहम फैसला सुनाएगी. इस पीठ में शामिल सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस मनोज मिश्रा कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक चालक 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं है.

बीमा कंपनियों का आरोप है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और अदालतें हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उनसे बीमा दावों का भुगतान कराने के लिए आदेश पारित कर रही हैं. बीमा कंपनियों ने कहा है कि बीमा दावा विवादों का फैसला करते समय अदालतें बीमाधारकों के पक्ष में रुख अपना रही हैं.

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Drive Vehicles Weighing Up To 7500 KG Supreme Court Verdict सुप्रीम कोर्ट हल्के वाहन लाइसेंस

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