मामला 2005 का है, जब 108 हेक्टेयर जमीन अडानी पोर्ट्स को आवंटित की गई थी. 2010 में, जब कंपनी ने जमीन पर बाड़ लगाना शुरू किया, तो नवीनल गांव के निवासियों ने एक जनहित याचिका के साथ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार से कंपनी को आवंटित 108 हेक्टेयर चरागाह भूमि वापस लेने को कहा गया था. यह जमीन कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह के पास नवीनल गांव में स्थित है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पोर्ट कंपनी को आवंटित 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने को कहा था.
2015 में, राज्य सरकार ने एक समीक्षा याचिका दायर की और अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत के पास आवंटित करने के लिए केवल 17 हेक्टेयर सरकारी भूमि उपलब्ध है. राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वह लगभग 7 किलोमीटर दूर शेष भूमि आवंटित कर सकती है.Advertisementग्रामीणों ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह मवेशियों के चरने के लिए बहुत दूर है.
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