Alderman: क्‍या एल्‍डरमैन नियुक्‍त करने की पावर मिलने के बाद LG नगर निगम को अस्थिर कर सकते हैं?

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Alderman: क्‍या एल्‍डरमैन नियुक्‍त करने की पावर मिलने के बाद LG नगर निगम को अस्थिर कर सकते हैं?
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Alderman Case: सवाल इस बात का था कि दिल्ली सरकार नगर निगम में एल्डरमैन के लिए जिन नामों की सिफारिश करती है क्या एलजी उनको मानने के लिए बाध्य हैं?

सवाल इस बात का था कि दिल्ली सरकार नगर निगम में एल्डरमैन के लिए जिन नामों की सिफारिश करती है क्या एलजी उनको मानने के लिए बाध्य हैं?शादी को हो गए 8 साल, मां बनने को तरस रही ये एक्ट्रेस; सुनने पड़ते हैं लोगों के तानें; अब लिया इसका सहारा

Best Phones Under ₹20000: हर मामले में धांसू हैं ये 5 बजट फोन्स, देखकर आप भी कहेंगे- यही है राइट च्वाइज...सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के लिए सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं हैं. यानी उनके पास सरकार की सहायता और सलाह के बिना एमसीडी में 'एल्डरमैन' नियुक्त करने का अधिकार है.

हालांकि पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.अब करीब 15 महीने बाद कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं. 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार मिला हुआ है.

शीर्ष अदालत ने कहा,"अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल को निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देती है... प्रयोग की जाने वाली शक्ति उपराज्यपाल की वैधानिक शक्ति है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति. इस वजह से दिल्ली के एलजी अपने विवेक के मुताबिक कार्य कर सकते हैं."

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