अगर आप किराये पर रहते हैं या फिर होम लोन ले रखा है, यानी डिडक्शन का लाभ लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर बचाना चाहते हैं तो हर हाल में आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें. नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे.
अगर अभी तक आयकर नहीं भरा है, तो आपके पास महज दो दिन का वक्त है. अगर आप लापरवाही कर जाते हैं और 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर 1 अगस्त से आपको दोहरी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा. दरअसल, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 31 जुलाई तक अंतिम तारीख निर्धारित किया है. इसके बाद भरने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने से बड़ा एक नियम है, जो आपका भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
ऐसे में अगर आप किराये पर रहते हैं या फिर होम लोन ले रखा है, यानी डिडक्शन का लाभ लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर बचाना चाहते हैं तो हर हाल में आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें. नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर बचे लोगों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में भरना होगा. Advertisementवहीं अगर आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे विलंबित आईटीआर कहा जाता है.
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