अलीगढ़ में 10 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में सेवानिवृत्त फौजी मनोज कुमार सिंह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मनोज ने 12 जुलाई 2014 को अपनी पत्नी सीमा बेटे मानवेंद्र और किरायेदार शशिबाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान उसकी बेटी भी घायल हुई थी। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया...
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। साढ़े 10 वर्ष पहले पत्नी, बेटे व किरायेदार महिला की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में शनिवार को निर्णय आ गया। एडीजे द्वितीय पारुल अत्री की अदालत ने दोषी सेवानिवृत्त फौजी को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 80 प्रतिशत धनराशि दोषी की बेटी को देने के आदेश दिए हैं, जो घटना के दौरान गोली लगने से घायल हुई थी। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि घटना 12 जुलाई 2014 को हुई थी। लोधा क्षेत्र के गांव बरौठ छजमल के बैंक कर्मचारी...
भांजा मानवेंद्र सिंह व भांजी को गोली मार दी। इसे भी पढ़ें- परफार्मेंस ग्रांट में घोटाला: बिना काम कराए 40 लाख का भुगतान, CM तक पहुंची शिकायत सीमा व मानवेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पास में रह रहीं किरायेदार शशिबाला पत्नी किशनपाल सिंह बचाने आईं तो मनोज ने उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। भांजी को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। तीन हत्याएं कर भाग रहे मनोज को लोगों ने हथियारों के साथ पकड़ लिया था। मनोज छोटी-छोटी बातों पर पत्नी व बच्चों से मारपीट...
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