Anti Paper Leak Law: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। इससे पहले सरकार के पास पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। आइए इस कानून के बारे में विस्तार से जानें।
Prevention of Unfair Means: पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून Act, 2024 लागू किया। देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है। आइए समझते हैं यह कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद...
? इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे...
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