अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है. जब सीबीआई ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है.
Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज AAP सुप्रीमो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं. मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है. सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए. एक में भी उनका नाम नहीं था. राघव मगुंटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई.
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