Assam Government: असम सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए यूसीसी की दिशा में कदम उठा रही है। इसके तहत असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त किया जाएगा, क्योंकि इसमें कम उम्र में शादी की अनुमति है, जिससे बाल विवाह के मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती...
गुवाहाटी: असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का निर्णय किया है। इसके लिए असम निरसन विधेयक 2024 लाया जाएगा। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है। यह घोषणा गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद हुई। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त...
प्राप्त किए बिना विवाह नहीं हो सकता, पुरुषों की दो पत्नियां नहीं हो सकतीं, एक महिला पैतृक संपत्ति में हिस्से की हकदार है और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होना चाहिए ताकि उनकी संतान भी पैतृक संपत्तियों को प्राप्त कर सके। उन्होंने आगे कहा था कि UCC में कोई रीति-रिवाज, मिसाल नहीं है। बाल विवाह के खिलाफ अभियान छेड़ा राज्य विधानसभा में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 के तहत नौ या दस साल से कम उम्र के लोगों के विवाह की अनुमति थी। उन्होंने कहा था कि...
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