AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को SC से झटका, ED के सामने पेश होने का आदेश

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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को SC से झटका, ED के सामने पेश होने का आदेश
AAP MLAAmanatullah KhanSupreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है. दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा है.

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को हाल ही में ईडी के द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें अमानतुल्लाह खान के तीन कथित सहयोगी- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं.यह भी पढ़ें: अब AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें, ED की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन Advertisementईडी की नोटिस पर नहीं पेश हुए थे अमानतुल्लाहईडी की नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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