AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनाएगी फैसला, पूर्व छात्र नेता ने कही ये ...

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AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनाएगी फैसला, पूर्व छात्र नेता ने कही ये ...
Whether AMU Is A Minority Institution Or NotSupreme CourtAMU
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साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया गया था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता. हालांकि, संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित कर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया गया.

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बना रहेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. इस साल फरवरी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में आठ दिनों तक सुनवाई की. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे.

” हमारे लिए खुशी की बात… उन्होंने कहा, “अगर अदालत का निर्णय एएमयू के पक्ष में आता है, तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी. और यदि नहीं, तो इसे संसद में संशोधन के लिए भेजा जा सकता है.” यह मामला संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने की संवैधानिकता से जुड़ा है, जो दशकों से कानूनी दायरे में उलझा हुआ है.

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