अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया.
उच्चतम न्यायालय ने 1967 के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता.
CJI: अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जा दिए जाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी स्थापना और प्रशासन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में हो. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये 3 जजों की बेंच यह तय करेगी. आज कोर्ट ने बहुमत ने अज़ीज़ बाशा फैसला पलट दिया है. जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले लिखे हैं.CM योगी के नारे पर अजित को ऐतराज, PM मोदी नहीं करेंगे पवार का प्रचार!'सैटनिक वर्सेज' पर 36 साल पुराना बैन ऑर्डर गायब! HC का ऐसा आदेश, पाकिस्तान तक चर्चा'गद्दारों ने ढाई साल पहले जो घाव दिए थे, वे अब भी ताजा हैं...
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