सेक्शन 139(1) के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.
Belated ITR Filing Deadline 2024: अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं, जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं, तो अब भी आपके पास मौका है. आप 31 दिसंबर तक 5,000 रुपये की लेट फीस देकर, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये डेडलाइन भी चूक गए तो आपकी परेशानी और जुर्माने की रकम भी बढ़ सकती हैसेक्शन 139 के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है.
हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो उसे लेट फाइलिंग फीस के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपये ही देने होंगे.Belated ITR कैसे दाखिल करें?फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बिलेटेड आईटीआर कैसे दाखिल करना है , उसके लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें.स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. स्टेप 2- फिर लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए यूजर ID के तौर पर अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करें.
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