एक बड़ी खबर। राजस्थान के सादड़ी थाने में नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। 3 नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। राज्य में नई न्याय संहिताओं का सुचारू क्रियान्वयन शुरू किया गया है।
3 नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। राजस्थान में एक बड़ी न्यूज। देश में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत राजस्थान में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर सोमवार को दर्ज की गई। महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत रास्ता रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचाने की घटना के सम्बन्ध में दर्ज की गई। यह घटना सुबह 7.
30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115 , 126 , 324 एवं 324 में प्रकरण दर्ज किया गया। नागरिकों को दिक्कत नहीं आएगी – हेमंत प्रियदर्शी महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं BNSS एवं BNS का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है।...
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