सभी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन मिलने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया, इसका प्रमाण पत्र तैयार होगा। इस प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ ही उपस्थित सभी शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होंगे। यदि कोई शिक्षक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया। फर्जी उपास्थिति रोकने के लिए फैसला डॉ.
एस सिद्धार्थ ने निर्देश में कहा कि कक्षा एक से आठ तक में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। प्रमाण पत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन की सामग्रियों से संबंधित पत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। असहमति का कारण भी दर्ज कर सकेंगे यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाणपत्र पर अंकित करेंगे।...
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