Bombay HC: 'लड़की बहिन' योजना के खिलाफ दायर PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते

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Bombay HC: 'लड़की बहिन' योजना के खिलाफ दायर PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते
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Bombay HC: 'लड़की बहिन' योजना के खिलाफ दायर PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते Maharashtra government Ladki Bahin Yojana PIL dismissed HC says we cannot interfere there

महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहिन योजना को लेकर दाखिल PIL को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है और इसे भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को किस तरीके से कोई योजना बनानी है, यह अदालत के दायरे से बाहर है। यह एक नीतिगत निर्णय है। हम इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीद अब्दुल सईद मुल्ला ने महाराष्ट्र...

5 लाख रुपये से कम है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालत सरकार के लिए योजनाओं की प्राथमिकता तय नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता को मुफ्त और सामाजिक कल्याण योजना के बीच अंतर करना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि आज की सरकार का हर फैसला राजनीतिक है। वह सरकार से एक या दूसरी योजना शुरू करने के लिए नहीं कह सकती। याचिकाकर्ता के वकील पेचकर ने दावा किया कि योजना महिलाओं के बीच भेदभाव करती है क्योंकि केवल वे ही जो प्रति वर्ष 2.

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