BJP TMC Party Advertisements Case Update.
कोर्ट ने कहा- विज्ञापन अपमानजनक है; कलकत्ता HC ने 4 जून तक एडवर्टाइजमेंट रोके हैंकलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ BJP ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दी गई।
इसके बाद 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वह सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिका में यह भी दावा किया है कि सिंगल जज ने आचार संहिता उल्लंघन के आधार पर रोक लगाकर गलती की। उन्होंने यह नहीं देखा कि मामला चुनाव आयोग में। जिसके पास आचार संहिता उल्लंघन करने वाली पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।कुछ विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग में BJP के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने 18 मई को शिकायत के आधार पर BJP को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिस पर 21 मई तक जवाब मांगा...
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