CJI बोले- यह आपकी अराजकता, मनमानी है... योगी सरकार को बुलडोजर एक्‍शन पर 'सुप्रीम फटकार'

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CJI बोले- यह आपकी अराजकता, मनमानी है... योगी सरकार को बुलडोजर एक्‍शन पर 'सुप्रीम फटकार'
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Supreme Court : सीजेआई ने यूपी सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े? इस पर राज्य के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था. शीर्ष अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए.

हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं. क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी, राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा. आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं.

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