उच्च न्यायालय ने एक महिला को कथित तौर पर गलत ढ़ग से रोकने के मामले में राजभवन के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच पर शुक्रवार को अस्थायी रोक लगा दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला को कथित तौर पर गलत ढ़ग से रोकने के मामले में राजभवन के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच पर शुक्रवार को रोक लगाई। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने जांच पर 17 जून तक अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कर्मचारियों को बधाई दी और इसे 'बुराई पर सच्चाई' की जीत करार दिया। बोस ने एक्स पर लिखा, अदालत ने पहले राजभवन के अधिकारियों को जमानत दी और अब अदालत ने इस कठिन जांच को...
के मुताबिक, दो मई को महिला को अवैध तरीके से रोककर राजभवन से नहीं निकलने देने के आरोप में ओएसडी सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने दो मई को बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। सिंह और राजभवन के दो अन्य आरोपी कर्मचारियों ने 21 मई को यहां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त की।...
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