Delhi Anti Sikh Riots: सिख दंगे का ये मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं, कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई दूसरी उम्र...

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Delhi Anti Sikh Riots: सिख दंगे का ये मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं, कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई दूसरी उम्र...
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Anti Sikh Riot Case: दिल्ली दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर दिल्ली के एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सरस्वती विहार दंगा मामले में उनको उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि उनको सिख विरोधी दंगा मामले के एक केस में सजा मिल चुका है. सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में दंगा के लिए उम्रकैद की सजा सुना चुकी है.

Anti Sikh Riot Case: दिल्ली में सिख के खिलाफ दंगे के आरोप सज्जन सिंह पर स्थानीय कोर्ट का आज दोपहर दो बजे फैसला आने वाला है. इससे पहले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी. लोगों ने सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की. वहीं, सिख दंगा पीड़ितों ने बताया कि साल 2015 के बाद जब कांग्रेस की सरकार गई और BJP की सरकार आई, उसके बाद उनको कोर्ट से काफी बड़ी राहत मिली है.

बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया. समिति ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी. यह मामला उनमें से एक था. 2021 में अपराध तय हुए थे 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ धारा 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए.

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