Delhi High Court : जैश के पांच आतंकियों की सजा में कमी, उम्रकैद की जगह अब 10 वर्ष का कारावास

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Delhi High Court : जैश के पांच आतंकियों की सजा में कमी, उम्रकैद की जगह अब 10 वर्ष का कारावास
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जैश -ए-मोहम्मद के पांच आतंकियों की आजीवन कारावास की सजा घटाकर दस साल कारावास में बदल दी।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपों की विशालता से प्रभावित हो और इस तथ्य को महत्व नहीं दिया कि दोषियों को पछतावा था और उन्हें पहले उपलब्ध अवसर पर दोषी ठहराया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा, आतंकवादियों की कम उम्र और इस तथ्य के साथ कि उनके पास कोई अन्य दोषसिद्धि नहीं है, ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण उन्हें सुधारने का होना चाहिए था। जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख भी किया है। खंडपीठ ने कहा, इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहां धारा 121ए आईपीसी और धारा 23...

मेहराज उद दीन चौपाल और इशफाक अहमद भट को धारा 121ए और धारा 23 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रूसी उपन्यासकार को किया कोट...

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