Delhi Police Bharti दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का हजारों उम्मीदवार सपना देखते हुए तैयारी करते हैं लेकिन अब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से कुछ लोगों को झटका लग सकता है। न्यायमूर्ति सी.
एएनआई, नई दिल्ली। Delhi Police Bharti : दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने हाल ही में कहा है कि कलर विजन से पीड़ित आवेदकों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सी.
हरि शंकर और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि दोषपूर्ण रंग दृष्टि एक दोष है। कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए बनाता है अयोग्य-हाईकोर्ट ऐसे में याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से एक दोष से पीड़ित हैं। जो उन्हें दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है। इस मामले में दिल्ली की उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा बलों में उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस के...
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