Delhi Air Pollution: सावधान! दिल्ली-एनसीआर में लागू होगा ग्रैप-2, जानें कहां और किन चीजों पर लगेगी पाबंदी?

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Delhi Air Pollution: सावधान! दिल्ली-एनसीआर में लागू होगा ग्रैप-2, जानें कहां और किन चीजों पर लगेगी पाबंदी?
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Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को धुंध की एक परत छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) इस मौसम में पहली बार 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रहा, जबकि आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां एक्यूआई 361 रहा.

नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती दशा को को सुधारने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सोमवार को GRAP-II लागू करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया, “हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने की कोशिस में, उप-समिति ने निर्णय लिया है कि सभी संबंधित एजेंसियां 22 अक्टूबर 2024 की सुबह 8:00 बजे से एनसीआर में GRAP के स्टेज II के तहत सभी कार्यों को लागू करेंगी, इसके अलावा पहले से लागू स्टेज-I के कार्य भी जारी रहेंगे.

ट्रैफिक मैनेजमेंट: यातायात की गति को सुगम बनाने के लिए यातायात को समकालिक करना और जाम वाले स्थानों पर स्टाफ की तैनाती करना. 8. जन जागरूकता अभियान: समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण स्तरों के बारे में सूचित करना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए “क्या करना है” और “क्या नहीं करना है” की सलाह देना. 9. वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि: निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि करना. 10.

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