Delhi Yamuna: यमुना के 'O' जोन पर बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती... धार्मिक स्थल को हटाने के आदेश पर HC अडिग

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Delhi Yamuna: यमुना के 'O' जोन पर बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती... धार्मिक स्थल को हटाने के आदेश पर HC अडिग
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे बने एक धार्मिक स्थल को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह जगह नदी के पुनर्जीवन के काम में बाधा बन रही है। 'मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट' नाम के इस संस्थान को 2 जुलाई को भी कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे अब ख़ारिज कर दिया गया...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां यमुना के पुनरोद्धार से जुड़े कामों में बाधा बन रहे एक धार्मिक संस्थान को नदी तल पर बने रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने 'मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट' की रिव्यू याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिए कोर्ट से अपने इसी साल 2 जुलाई के एक आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया।ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट पर लगाया अनदेखी करने का आरोपट्रस्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने दलील दी कि अदालत ने इस बात की अनदेखी की है कि याची ट्रस्ट जोनल...

फिर से दोहरा रहे हैं कि विवादित जमीन 'रिवर बेड' की कैटिगरी में आती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के तहत जोन 'O' के जोनल डिवेलपमेंट प्लान के मुताबिक, विवादित जमीन को नियमित करने का मुद्दा स्वीकार्य नहीं था। PM मोदी के CJI चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा-पाठ करने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कैसे एतराज जताया ? डीडीए का कहना था कि याचिकाकर्ता ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वह सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के...

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