Delhi: तीस हजारी कोर्ट में बिभव की जमानत पर सुनवाई, स्वाति मालीवाल भी मौजूद; वकील ने दिए ये तर्क

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Delhi: तीस हजारी कोर्ट में बिभव की जमानत पर सुनवाई, स्वाति मालीवाल भी मौजूद; वकील ने दिए ये तर्क
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बिभव के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके पास बैठक के लिए कोई अप्वाइंटमेंट नहीं था और उनके आने की कोई सूचना नहीं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है यह सीएम का आधिकारिक आवास है। तब उन्हें स्वाति मालीवाल सुरक्षाकर्मियों ने रोका था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे एक सांसद को इंतजार...

एएनआई, नई दिल्ली। बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेने स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंची। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि यह जमानत याचिका विचार योग्य है। यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, तब वह सीएम आवास की ओर चली गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके पास बैठक के लिए कोई अप्वाइंटमेंट नहीं था और उनके आने की कोई सूचना नहीं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने...

जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कहा, वह कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करते हैं। 'मेडिकल के लिए एम्स ही क्यों ले जाया गया?' एन हरिहरन ने कहा, कृपया उस स्थान को देखें, जहां कथित घटना हुई थी, जहां कई लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस जगह पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई, जबकि स्वाति खुद महिलाओं के खिलाफ अन्याय को लेकर मुखर रही हैं। इलाके में...

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