Lok Sabha Deputy Speaker: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए दो सदस्यों को चुनने का अधिकार है, जब भी ये पद खाली होते हैं। कांग्रेस के एम. अनन्तशयनम अय्यंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे।
लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए दो सदस्यों को चुनने का अधिकार है, जब भी ये पद खाली होते हैं। अनुच्छेद 95 में जिक्र है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष...
लक्ष्मणन ने दिसम्बर 1980 से दिसम्बर 1984 डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली। इस चुनाव में लक्ष्मणन मद्रास उत्तर से डीएमके के टिकट पर चुनाव जीते थे। थम्बी दुरई पहले भी रहे हैं लोकसभा उपाध्यक्ष आठवीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद डॉ. एम. थम्बी दुरई के नाम रहा। वह जनवरी 1985 से नवंबर 1989 तक इस पद पर रहे। दुरई आठवीं लोकसभा में अन्ना द्रमुक के टिकट पर धर्मापुरी सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद शिवराज वी.
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