Supreme Court Decision: लाइट मोटर व्हीकल या एलएमवी (LMV) श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अब धड़ल्ले से टाटा 407 जैसे मोटर वाहन चलाएंगे। उन्हें न तो कोई पुलिसवाला रोक सकेगा और ना ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का व्यक्ति। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इससे जुड़ा वाद बीमा कंपनियों ने दायर किया...
नई दिल्ली: लाइट मोटर व्हीकल या एलएमवी का आपके पास लाइसेंस है तो आप बड़े मजे से टाटा 407 या इसके जैसे ट्रक चला सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको न तो कोई पुलिस वाला रोकेगा और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी या अधिकारी। इस बात की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है।क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट नेसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को 7,500 किलो या 7.5 टन तक के ट्रक चलाने की भी अनुमति है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.
5 टन तक के वाहन चलाने की अनुमति है।फैसले के मुख्य बिंदु--7500 किलोग्राम से कम वजन वाले हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10 के तहत अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता के बिना ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की इजाजत होगी।--लाइसेंसिंग उद्देश्यों के लिए, एलएमवी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पूरी तरह से अलग कैटगरी में नहीं हैं, इनके बीच एक आंशिक समानता है। हालांकि अतिरिक्त मानक व अनुमति की जरूरत ई-कार्ट और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों जैसे वाहनों पर लागू होती...
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