Madrasa News: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ संविधान के बुनियादी ढांचे धर्मनिरपेक्षता के हनन का हवाला देकर किसी क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता.
Madrasa News: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ संविधान के बुनियादी ढांचे धर्मनिरपेक्षता के हनन का हवाला देकर किसी क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता.
इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार मदरसो के संचालन के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार में दखल दे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस एक्ट के तहत पोस्टग्रेजुशन और ग्रेजुशन की डिग्री नहीं दी जा सकती..कोर्ट के एक्ट के इस हिस्से का रद्द कर दिया है जिसके तहत कामिल, फाजिल की डिग्री दी जा सकती थी. कोर्ट ने कहा कि एक्ट के ये प्रावधान यूजीसी एक्ट के खिलाफ है.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा के लिए एक अलग से बोर्ड का गठन करें.अगर सरकार ऐसा करती है तो ये सेकुलरिज्म की अवधारणा के खिलाफ है. कोर्ट ने मरदसो में छात्रों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे. हाई कोर्ट ने राज्य में मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी सँख्या के मद्देनजर यूपी सरकार से कहा था कि वो मरदसो में पढ़ रहे बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करें. इसके लिए अगर ज़रूरत हो, तो सरकार इन स्कूलों में अतिरिक्त सीट की व्यवस्था करें या फिर नए स्कूल खोलें जाएं.इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी की ओर से याचिका दायर की.
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