Congress Lok Sabha candidate nomination rejected: नामांकन पत्र भरते समय हर उम्मीदवार को एक एफिडेविट भी देना होता है. इसमें अपनी आय-व्यय की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होती है. पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगानी होती है.
On what basis the nomination of a candidate rejected: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है. दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है. गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए सात मई को मतदान प्रस्तावित है, लेकिन सूरत सीट पर एक चौंकाने वाली घटना हुई है. सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया. नीलेश कुंभानी का नामांकन इस आधार पर रद्द किया कि उनके प्रस्तावकों ने दावा किया था कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था.
ये भी पढ़ें- कौन हैं सीपीआई नेता एनी राजा, जो वायनाड में राहुल गांधी को दे रहीं चुनौती, कम उम्र में ही थाम लिया था लाल झंडा नामांकन पत्रों की होती है जांच एक बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो चुनाव आयोग उम्मीदवार के सभी दस्तावेजों की जांच करता है. इसमें दी गई हर जानकारी की बारीकी से पड़ताल होती है. नामांकन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से तय तारीख तक प्रत्याशी चुनाव से अपना नाम वापस भी ले सकता है. चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन पत्र को ठीक ढंग से भरा जाना चाहिए.
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