सिएटल में संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर अस्थायी रोक लगाई, इसे 'असंवैधानिक' बताया गया. 22 राज्यों ने आदेश को चुनौती दी, विशेषज्ञों ने भी इसे अवैध माना.
सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को खत्म करने संबंधी एग्जीक्यूटिव आर्डर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है यानि ट्रंप का ये कानून फिलहाल अमेरिका में लागू नहीं हो पाएगा. अदालत की नजर में ये “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” है. कानून विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं. इसे लेकर अमेरिका में बड़ी बहस छिड़ गई है. इसे अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहला झटका माना जा रहा है कि वो मनमाने तरीके से कानूनों के साथ नहीं खेल सकते.
अधिकांश कानूनी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प कार्यकारी आदेश के जरिये जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते सवाल – जन्मसिद्ध नागरिकता कानून पर अमेरिकी संविधान की क्या स्थिति है? – जन्मसिद्ध नागरिकता को 1868 से ही अमेरिकी संविधान के तहत रखा गया है. इसी वजह से अमेरिका में बहुत पहले आए अफ्रीकी-अमेरिकियों को नागरिकता का अधिकार मिल सका.
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