क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ विरासत में लेने जा रहे हैं जिसके आप बहुत करीब थे? क्या आप सोच रहे हैं कि विरासत में मिलने के बाद आपकी विरासत करInheritance taxदेनदारी क्या होगी? क्या आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप कराधान अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी कराधान नियमों का पालन कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है तो यह लेख आपके लिए...
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। विरासत टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका को लेकर कहा है कि अमेरिका में अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। संपत्ति का 45 प्रतिशत हिस्सा ही बच्चों को मिलता है। बाकी के बचे 55 प्रतिशत प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होता है। आइए जानते हैं क्या है विरासत टैक्स। विरासत कर वह कर है जो उस व्यक्ति द्वारा चुकाया...
विरासत में मिलती है। जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है वह विरासत कर का भुगतान करता है क्या होता है विरासत कर ? विरासत कर एक ऐसा कर है जो किसी मृत व्यक्ति से उसके उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों को संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। इस कर का मूल्यांकन आमतौर पर किसी देश के राज्य या संघीय स्तर पर किया जाता है। यह कर उस क्षेत्राधिकार के कानूनों पर भी निर्भर करता है जहां मृत व्यक्ति रहता था और जहां उनकी संपत्ति स्थित है। यह भी पढ़ें- सैम पित्रोदा ने किया भारत में विरासत टैक्स...
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