प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. अपने हलफनामे में, ईडी ने कहा है कि राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर उन्हें भी किसी अन्य नागरिक की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है.
हलफनामें में कहा गया है कि, केवल राजनीतिक प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम, व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश पारित कर सकता है.
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