ECI: उम्मीदवारों को 48 घंटे में जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट,आयोग का राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश

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ECI: उम्मीदवारों को 48 घंटे में जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट,आयोग का राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश
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साथ ही चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक चरण के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को समय से जारी करने को उचित महत्व देता है।

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए आवेदन करने के 48 घंटे में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं। आयोग के संज्ञान में आया था कि कई प्रत्याशियों को संबंधित विभागों से प्रमाणपत्र लेने में असुविधा हो रही है। आयोग ने मुख्य सचिवों से कहा, वे इस संबंध में तुंरत प्रभाव से कदम उठाएं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यदि उम्मीदवार अपने सभी बकाया चुकाने के बाद भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने में सक्षम नहीं है, तो यह नामांकन की...

जारी करने को उचित महत्व देता है। आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वास्तविक मतदान का बूथ-वार डाटा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध होता है। देरी से मतदान प्रतिशत जारी करने के विपक्ष के आरोपों के बाद आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ईसी ने कहा, आयोग के काम में पारदर्शिता बेहद अहम हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर फॉर्म 17सी में मतदान का प्रतिशत यानी अंतिम आंकड़ा दर्ज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी और सभी मौजूद मतदान एजेंट के फॉर्म 17 सी पर हस्ताक्षर होते हैं। इसकी प्रतियां...

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