FIR के आवेदनों को तेजी से निपटाने की समयसीमा तय नहीं हो सकती : हाईकोर्ट

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FIR के आवेदनों को तेजी से निपटाने की समयसीमा तय नहीं हो सकती : हाईकोर्ट
Delhi CourtDelhi Fir Casesदिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर के मामले
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Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर के आवेदनों को तेजी से निपटाने की समयसीमा तय नहीं हो सकती। इसी के साथ कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ऐसे आवेदनों को तेजी से निपटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जानिए पूरा मामला है...

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके जरिए सभी जिला अदालतों को सीआरपीसी की धारा 156 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत एफआईआर की मांग वाले आवेदनों को तेजी से निपटाने का निर्देश देने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने आदेश में कहा कि कानून में तय है कि मजिस्ट्रेट को ऐसी अर्जियों को निपटाते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। वह हर एक केस में जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं हैं।कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहे...

आवेदनों के निपटारे में देरी से परेशान याचिकाकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति उच्च अदालतों में जाकर जरूरी निर्देश की मांग कर सकता है। याचिकाकर्ता विवेक कुमार गौरव ने कोर्ट से पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया कि वे संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही उस पर एक तय समयसीमा के भीतर शुरुआती जांच पूरी करें। याचिकाकर्ता के वकील रोहित शुक्ला ने दलील दी कि एफआईआर की मांग वाले आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा की भारी कमी है। इस कमी के चलते एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है, जिसकी वजह से उपाय...

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