FIR में देरी हुई तो क्या, चोट तो साफ दिख रही है... मालीवाल केस में दिल्ली कोर्ट ने बिभव को नहीं दी जमानत

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FIR में देरी हुई तो क्या, चोट तो साफ दिख रही है... मालीवाल केस में दिल्ली कोर्ट ने बिभव को नहीं दी जमानत
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सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट से जुड़े मामले में दिल्ली कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल FIR दर्ज कराने में हुई देरी से इस मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी एमएलसी में चोटें स्पष्ट होती...

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल मामले में मंगलवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने 10 पन्नों के फैसले में कहा कि केवल FIR दर्ज कराने में हुई देरी से इस मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी एमएलसी में चोटें स्पष्ट होती हैं।जमानत न देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?मालीवाल...

किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद कुमार एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति हैं। कुमार के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की ‘तीन शर्तें’ पूरी करते हैं, क्योंकि उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।कुमार के वकील ने दावा किया कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा कि मामले में प्राथमिकी तीन दिन की देरी के बाद ‘सोच समझकर’ दर्ज की गई...

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