Fastag New Rules- एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर कार्यकुशलता बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की कमी न हो, इसक लिए अब नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत आने वाली एजेंसी एनएचएमसीएल ने फॉस्टैग को लेकर नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं. अगर आपके पास फास्टैग है और आपने इसे गाड़ी के शीशे पर नहीं लगाया है, तो अब जरूर लगा लें. क्योंकि अब अगर आप हाथ में फॉस्टैग लेकर टोल कटवाने की कोशिश करेंगे तो आपको फास्टैग होते हुए भी दोगुना टोल देना पड़ सकता है. एनएचएमसीएल को अब सख्ती इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे पर कुछ यूजर शीशे पर फास्टैग न लगाकर टोल देने से बच रहे हैं.
भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओपनिंग पर नई तारीख! इस राज्य में अटका काम, 4-6 महीने नहीं, करना होगा लंबा इंतजार दोगुना टोल देना होगा एनएचएमसीएल द्वारा इस संबंध में जारी सकुर्लर में कहा गया, ” अगर कोई वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश करता है और उसके विंडशील्ड पर टैग नहीं लगा होता है, तो टोल ऑपरेटर या टोल संग्रह एजेंसियां लागू शुल्क के “दोगुने के बराबर उपयोगकर्ता शुल्क” वसूलेंगी. टोल संग्रहकर्ता जुर्माने के प्रावधान सहित इस जानकारी को सार्वजनिक जानकारी के लिए प्लाजा पर प्रदर्शित करें.
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