Insurance Policy भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस General Insurance के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अगर क्लेम के वक्त डॉक्यूमेंट में खामी है तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इरडा ने अपने मार्स्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस के नियमों में क्या...
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस नियमों में बदलाव किया है। इरडा ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए आईआरडीएआई ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इरडा के मास्टर सर्कुलर के अुनसार अब इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। यह नियम केवल जनरल इंश्योरेंस के लिए ही है। यह सर्कुलर जनरल इंश्योरेंस में सुधारों का हिस्सा है। यह सरलीकृत और ग्राहक-केंद्रित बीमा समाधानों के उपायों के एक नए युग की शुरुआत करता है।...
संबंधित हैं। इसके अलावा रिटेल कस्टमर बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। वहीं, बीमाकर्ता केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि बीमाकर्ता को रद्दीकरण पर समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना होगा। इरडा हुआ सख्त इरडा ने सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा करने सहित दावों के निपटान के लिए सख्त समयसीमा भी प्रदान की है। इरडा ने कहा, समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता का कर्तव्य होगा।...
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