Gujrat: पत्नी को हर हाल में देना पड़ेगा गुजारा भत्ता, नहीं चलेगी कोई भी बहानेबाजी

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Gujrat: पत्नी को हर हाल में देना पड़ेगा गुजारा भत्ता, नहीं चलेगी कोई भी बहानेबाजी
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Gujrat High Court On alimony: हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने ही होगा, इसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी.

Gujrat High Court On alimony : गुजरात हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता को लेकर कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी. पति को हर हाल में पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा.गुजरात हाई कोर्ट ने एक विवाहिता महिला के भरण-पोषण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने ही होगा, इसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी.

व्यक्ति ने भावनगर परिवार अदालत की फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें व्यक्ति को हर महीने अपनी पत्नी को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिया गया था. महिला 2009 से अपने पति से अलग रह रही है. शख्स ने याचिका दायर करते हुए कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के खर्च और मेडिकल बिलों का भुगतान करने के बाद पैसे नहीं बच पा रहे हैं और पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता बहुत ज्यादा है. जिसे देने में वह सक्षम नहीं है.

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