दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi NCR) में सोमवार सुबह आठ बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप समिति ने संशोधित जीआरएपी के चरण-IV को पूरे एनसीआर में लागू कर दिया है. यह कल 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार सुबह आठ बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने संशोधित जीआरएपी के चरण-IV को पूरे एनसीआर में लागू कर दिया है. यह कल 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा. इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी.
उप समिति ने पाया कि रविवार को शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 441 दर्ज किया गया, जो कि लगातार बढ़ता गया. आज शाम को 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 452 था और शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया. इस स्थिति को देखते हुए सीएक्यूएम उप-समिति ने पूरे एनसीआर में 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का फैसला लिया. साथ ही क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयां लागू की जाएंगी.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.
Graded Response Actions Plan-4 (GRAP-4) Very Poor Air Quality Delhi Smog Commission For Air Quality Management (CAQM) GRAP-4 Implement दिल्ली में गंभीर प्रदूषण जीआरएपी-4 लागू वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना दिल्ली में जहरीला धुंआ स्मॉग
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