GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर GST दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है. यह नया नियम केवल उन कारोबारियों पर लागू होगा जो GST रजिस्टर्ड हैं और पुरानी कारों का कारोबार करते हैं. आम नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ( GST ) का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था. पुरानी या सेकंड-हैंड कारों पर लगाए गए नए GST नियम (Used Car GST Rates) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं.
जैसे, इस पर कितना GST लगाया गया है? क्या कार बेचने पर GST देना होगा? अगर घाटे में कार बेची जाए, तो क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? और ये नियम किन लोगों पर लागू होंगे? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको एक-एक करके बताते हैं.नए GST नियम किन पर लागू होंगे?यह नया GST नियम उन लोगों पर लागू होगा, जो GST रजिस्टर्ड होकर पुरानी कारों का कारोबार करते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन पर लागू होगा जो पुरानी या इस्तेमाल की गई कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करते हैं, जैसे- Spinny, Car Dekho, Cars24 जैसी कंपनियां. इन कारोबारियों के लिए GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और उन्हें 18% GST का भुगतान करना होगा.नए नियमों के मुताबिक, रजिस्टर्ड डीलर को पुरानी या यूज्ड कार की बिक्री पर जीएसटी सिर्फ तब ही देनी होगी, अगर व्हीकल बेचने पर वो मार्जिन कमाते हैं.जिसका मतलब यह है कि जब सेलिंग प्राइस व्हीकल के डेप्रिसिएशन एडजस्टेड कॉस्ट से ज्यादा होगी तब ही उन्हें नए नियमों के मुताबिक GST भरनी होगी.आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप एक आम नागरिक हैं और अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की बात है. इस नए GST नियम का आम आदमी पर कोई असर नहीं होगा. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, तो आपको GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. यह नियम केवल उन पर लागू होता है जो कारोबार के लिए पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करते हैं.क्या घाटे में बेचने पर भी देना होगा GST?अगर कोई GST रजिस्टर्ड कारोबारी पुरानी कार बेचता है और उसे घाटा होता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना पड़ेग
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