Health Insurance Rule Change: 1 घंटे में एडमिट... 3 घंटे में डिस्चार्ज क्लेम क्लियर, हेल्थ बीमा के नए नियम को 5 पॉइंट में समझें

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Health Insurance Rule Change: 1 घंटे में एडमिट... 3 घंटे में डिस्चार्ज क्लेम क्लियर, हेल्थ बीमा के नए नियम को 5 पॉइंट में समझें
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Health Insurance Rule Change: लोकल सर्किल्स के एक सर्वे में सामने आया था कि Health Insurance Claim की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है और पिछले 3 साल में 43% पॉलिसीधारकों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.

हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोग कोरोना काल के बाद खासे जागरूक हुए हैं. वहीं इसे लेने वाले बीमाधारकों को राहत देते हुए बीमा नियामक इरडा भी लगातार कदम उठाता जा रहा है. अब इरडा ने बड़ा फैसला लेते हुए जो मास्टर सर्कुलर जारी किया है, वो बीमाधारकों को मजबूत बनाने और इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में अहम है. बीमा नियामक ने 1 और 3 घंटे का नया रूल लागू किया है, जो कैशलैस इलाज में लोगों के बड़े काम आने वाला है.

Advertisement3 साल में 43% बीमाधारकों ने उठाई परेशानीगौरतलब है कि इससे पहले लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वे में सामने आया था कि बीते तीन सालों में 43 फीसदी बीमा पॉलिसीधारकों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.

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